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लखनऊ में तलाक के वकील

लखनऊ फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति और विवादित तलाक — HMA धारा 13 के आधार, गुजारा भत्ता, कस्टडी और अंतरिम राहत। गोपनीय परामर्श।

लखनऊ में तलाक की कार्यवाही फैमिली कोर्ट में होती है, जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 के तहत स्थापित है और जिले के भीतर वैवाहिक विवादों पर पूर्ण अधिकार रखती है। चाहे शादी आपसी सहमति से खत्म हो रही हो या किसी एक पक्ष द्वारा इसका विरोध किया जा रहा हो, प्रक्रिया, सबूत और समय-सीमा काफी अलग होती है।

यह पेज किसके लिए है

यह पेज तब काम आता है जब आप तलाक चाहने वाले पक्ष हों या तलाक की याचिका का जवाब देने वाले पक्ष, और चाहे मामला आपसी सहमति से सुलझने की उम्मीद हो या विवादित होने की। यह तब भी लागू होता है जब गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, या तलाक के साथ-साथ घरेलू हिंसा की शिकायत भी सामने आ सकती हो।

विवादित तलाक — हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आधार

हिंदुओं के लिए तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा नियंत्रित होता है। इसकी धारा 13 विवादित तलाक याचिका के मान्य आधार बताती है, जिनमें शामिल हैं:

  • शारीरिक या मानसिक क्रूरता
  • लगातार एक निश्चित अवधि तक परित्याग (देसर्शन)
  • व्यभिचार
  • दूसरे धर्म में धर्मांतरण
  • असाध्य मानसिक विकार
  • संन्यास लेकर धार्मिक जीवन अपनाना
  • मृत्यु की धारणा, जब पति या पत्नी की कानून द्वारा तय अवधि तक जीवित होने की कोई जानकारी न मिली हो

अंतर-धार्मिक विवाहों के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 लागू होता है, और मुसलमानों के लिए संबंधित पर्सनल लॉ लागू होता है। इन सभी कानूनों के अपने-अपने आधार और प्रक्रिया हैं।

फैमिली कोर्ट लखनऊ में प्रक्रिया

विवादित तलाक की याचिका आमतौर पर इन चरणों से गुज़रती है:

  1. याचिका दाखिल करना, जिसमें आधार और मांगी गई राहत बताई जाती है।
  2. प्रतिवादी को समन जारी करना।
  3. लिखित बयान, जो प्रतिवादी दाखिल करता है, आधारों का विरोध करते हुए या स्वीकार करते हुए।
  4. मध्यस्थता या सुलह की कोशिश, जिसे कई फैमिली कोर्ट आगे बढ़ने से पहले निर्देशित करते हैं।
  5. सबूत का चरण, जहां दोनों पक्ष गवाह और दस्तावेज़ पेश करते हैं।
  6. अंतिम बहस और डिक्री, जहां अदालत तय करती है कि आधार साबित हुए या नहीं और फैसला सुनाती है।

केस के दौरान और बाद में गुजारा भत्ता

गुजारा भत्ता ज़्यादातर तलाक की कार्यवाही का एक अहम हिस्सा है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता केस के लंबित रहने के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा मांगा जा सकता है, ताकि तुरंत की ज़रूरतें और मुकदमे का खर्च पूरा हो सके। केस खत्म होने पर, दोनों पक्षों की आय, ज़रूरतें और आचरण देखते हुए, धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता (एलिमनी) दिया जा सकता है। गुजारा भत्ते के दावों को तलाक से अलग कैसे देखा जाता है, इसके लिए देखें हमारा गुजारा भत्ता वकील लखनऊ पेज।

कस्टडी और घरेलू हिंसा की समानांतर कार्यवाही

तलाक के केस के साथ-साथ कस्टडी विवाद और घरेलू हिंसा की शिकायत सामने आना आम बात है, खासकर जब बच्चे शामिल हों या तलाक के आधारों में हिंसा के आरोप हों। ये अक्सर उसी फैमिली कोर्ट में जुड़े मामलों के तौर पर सुने जाते हैं, हालांकि हर एक की अपनी प्रक्रिया होती है। देखें हमारे बच्चों की कस्टडी लखनऊ और घरेलू हिंसा लखनऊ पेज।

कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए तलाक — विशेष विवाह अधिनियम

विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने वाले जोड़े, जिसमें अंतर-धार्मिक जोड़े भी शामिल हैं, हिंदू विवाह अधिनियम के बजाय उस अधिनियम के तहत अलग तलाक प्रक्रिया अपनाते हैं, हालांकि मूल फैमिली कोर्ट प्रक्रिया और सबूत की ज़रूरतें काफी हद तक एक जैसी रहती हैं।

आमतौर पर ज़रूरी दस्तावेज़

  • विवाह प्रमाण पत्र या शादी का प्रमाण
  • दोनों पक्षों की पहचान और पते का प्रमाण
  • आधारों का समर्थन करने वाले सबूत, जैसे पत्राचार, मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों का विवरण
  • गुजारा भत्ते या एलिमनी का दावा हो तो आय और संपत्ति का विवरण
  • बच्चों का विवरण, अगर कस्टडी का सवाल हो

विकल्प के रूप में आपसी सहमति

जहां दोनों पति-पत्नी अलग होने को तैयार हों और गुजारा भत्ता, कस्टडी व संपत्ति पर सहमत हो सकें, वहां आपसी सहमति से तलाक विवादित मामले से ज़्यादा तेज़ और कम टकराव वाला होता है। पूरी जानकारी के लिए देखें हमारा आपसी सहमति से तलाक लखनऊ पेज।

विवादित मामले में अदालत किन बातों पर ध्यान देती है

एक बार मामला ट्रायल तक पहुंचे, तो अदालत हर पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की उस विशिष्ट आधार पर जांच करती है जिस पर याचिका दायर की गई है। इसलिए शुरू से ही गवाहों के बयान और दस्तावेज़ीकरण सावधानी से तैयार करना काफी मायने रखता है।

तलाक की याचिका का जवाब देना

अगर आपको खुद याचिका दाखिल करने के बजाय तलाक की याचिका मिली है, तो जवाब देना उतना ही ज़रूरी है। अदालत द्वारा तय समय-सीमा के भीतर लिखित बयान दाखिल करना होता है, चाहे आधारों का विरोध करना हो या उचित होने पर आपसी सहमति की ओर बढ़ने की इच्छा जताना हो। जवाब देने की समय-सीमा चूकने पर मामला एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है, इसलिए नोटिस मिलते ही तुरंत कार्रवाई करना ज़रूरी है।

अधिवक्ता सौरभ रावत से संपर्क करें

अधिवक्ता सौरभ रावत फैमिली कोर्ट लखनऊ में आपसी सहमति और विवादित, दोनों तरह के तलाक मामलों में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी, दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मड़ियांव और कैसरबाग, दोनों चैंबर में गोपनीय परामर्श सीधे अधिवक्ता से उपलब्ध है।

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सामान्य सवाल

लखनऊ में तलाक के वकीलअक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह पृष्ठ केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह या याचना (solicitation) नहीं है। परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हैं। भारतीय बार काउंसिल के नियमों के अनुसार, यह वेबसाइट कार्य का विज्ञापन या याचना नहीं करती।

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